कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाइकोर्ट से बड़ी राहत
उत्तर प्रदेश के उन्नाव रेप कांड मामले में सजा काट रहे पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को उन्नाव रेप पीड़िता की एक अपील खारिज कर दी. इस अपील में पीड़िता ने अपने पिता की कस्टडी में हुई मौत से जुड़े मामले में भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दी गई सजा को बढ़ाने की मांग की थी. पीड़िता ने कुलदीप सेंगर के लिए मौत की सजा की मांग की थी. मामले की सुनवाई के क्रम में जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंदर डुडेजा की बेंच ने कहा कि पीड़िता 1945 दिनों तक इस मामले को नहीं उठाई. दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ किया कि अगर कोई व्यक्ति अपने मामले के प्रति सतर्क नहीं है तो वह पर्याप्त राहत की मांग नहीं कर सकता. कोर्ट ने कहा कि अगर वे फिर से मामला उठाते हैं, तो उनके पास सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा. अर्जी को खारिज किए जाने के पहले कोर्ट ने कहा कि अब तक इस प्रकार की बात नहीं किए जाने के पीछे के कारण को स्पष्ट नहीं किया गया है. #kuldipsinghsenger
दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ किया कि अगर कोई व्यक्ति अपने मामले के प्रति सतर्क नहीं है तो वह पर्याप्त राहत की मांग नहीं कर सकता. कोर्ट ने कहा कि अगर वे फिर से मामला उठाते हैं, तो उनके पास सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा. अर्जी को खारिज किए जाने के पहले कोर्ट ने कहा कि अब तक इस प्रकार की बात नहीं किए जाने के पीछे के कारण को स्पष्ट नहीं किया गया है.
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